vivah shagun yojana

Vivah Shagun Yojana 2025

क्या आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार के इस योजना के तहत समाज के कमजोर वर्गों की बेटियों को शादी में 71,000 रुपये तक का अनुदान मिल सकता है? यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, बीपीएल और विधवाओं के परिवार शामिल हैं।

Vivah Shagun Yojana kya hai?

मुख्यमंत्री Vivah Shagun Yojana का उद्देश्य हरियाणा की आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, विधवा, विकलांगता जैसी श्रेणियों की कन्याओं को शादी के समय में सहायता प्रदान करना है। यह योजना मुख्यतः समाज में कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें शादी के खर्च में राहत मिल सके। इस योजना में विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है, जो निम्न प्रकार हैं:

  • आर्थिक सहायता राशि: अनुसूचित जाति, विधवा, या BPL परिवारों की कन्याओं को 71,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अन्य पात्र परिवारों के लिए यह राशि 41,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक हो सकती है।
  • विशेष श्रेणियाँ: विकलांगता वाले दंपत्तियों को भी इस योजना के तहत सहायता दी जाती है। यदि दोनों पति-पत्नी विकलांग हैं, तो 51,000 रुपये का प्रावधान है।
विषयजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
उद्देश्यकन्याओं की शादी में आर्थिक सहायता
लाभ राशि41,000 से 71,000 रुपये (विभिन्न श्रेणियों के अनुसार)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन, हरियाणा की आधिकारिक पोर्टल पर
पात्रताSC, BPL, विधवा, विकलांगता, व अन्य पात्रता

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को हरियाणा की सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

  1. आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र
  2. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  4. BPL कार्ड या आय प्रमाण पत्र

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे विवाह के दो माह पूर्व या तीन माह बाद तक आवेदन करें। आवेदन करने के बाद जिला कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद योग्य आवेदकों के बैंक खाते में सहायता राशि जमा की जाती है।

योजना के लाभ और अनुदान प्रक्रिया

हरियाणा सरकार इस योजना के तहत केवल उन्हीं परिवारों को सहायता देती है जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है। इसके अलावा, जो दंपत्ति विवाह के 30 दिन के भीतर अपना विवाह पंजीकृत कराते हैं, उन्हें अलग से 1,100 रुपये का उपहार और मिठाई दी जाती है।

FAQs: Vivah Shagun Yojana 2025

क्या यह योजना सभी परिवारों के लिए है?

यह योजना विशेषकर SC, BPL, विधवा, विकलांग, और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के निम्न-आय वाले परिवार भी आवेदन कर सकते हैं यदि उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम हो।

आवेदन करने का समय सीमा क्या है?

आवेदन विवाह के दो महीने पहले या तीन महीने बाद तक किया जा सकता है। विलंबित आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

किस प्रकार का लाभ दिया जाता है?

विवाह के समय आर्थिक सहायता 41,000 से 71,000 रुपये तक दी जाती है, जो कि श्रेणी के अनुसार निर्धारित होती है।

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