प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। यह योजना किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार की ओर से यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
जो किसान पहले से इस योजना में पंजीकृत हैं और जिनकी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें ही 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा। यदि किसी किसान का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक नहीं है या भूमि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है, तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए किसानों को अपने दस्तावेज़ और विवरण को समय पर अपडेट रखना आवश्यक है।
21वीं किस्त की राशि अक्टूबर 2025 के आसपास जारी होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से आधिकारिक तिथि की पुष्टि अभी नहीं हुई है। किसान अपनी किस्त की स्थिति जानने के लिए “Beneficiary Status” सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज कर स्थिति देख सकते हैं। जिन किसानों ने स्वयं आवेदन किया है, वे “Self Registered Farmer” सेक्शन में जाकर भी अपनी स्थिति जांच सकते हैं।
पात्रता (Eligibility) के अनुसार, वही किसान इस योजना के अंतर्गत आते हैं जिनके पास कृषि भूमि का वैध स्वामित्व है, जिनका नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है और जिन्होंने इस योजना में सही तरीके से पंजीकरण कराया है। इसके अलावा, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, आयकर दाता और व्यावसायिक भूमि मालिक इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
जरूरी दस्तावेज़ (Documents) में आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण (खसरा-खतौनी या जमीन का रिकॉर्ड), बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदन करते समय इन सभी दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतिलिपि अपलोड करनी होती है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-केवाईसी, बैंक विवरण और भूमि रिकॉर्ड को समय-समय पर जांचते रहें, ताकि अगली किस्त में कोई समस्या न हो। यदि किसी किसान को राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो वह निकटतम CSC केंद्र या अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है।
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट: pmkisan.gov.in
ई-केवाईसी पोर्टल: exlink.pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx