मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना की खास बात यह है कि यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। पहले जहां लोग बेटी के जन्म पर चिंता करते थे, वहीं अब इस योजना ने उस सोच को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।
यह योजना उत्तर प्रदेश की उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम है। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां इसका लाभ ले सकती हैं। बेटी का जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद होना चाहिए और उसका जन्म राज्य के भीतर पंजीकृत होना आवश्यक है।
इस योजना के तहत बेटियों को कुल ₹25,000 की सहायता राशि छह अलग-अलग चरणों में दी जाती है। हर चरण बेटी के जीवन और शिक्षा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आर्थिक सहयोग प्रदान करता है, ताकि परिवार बिना चिंता के उसकी पढ़ाई जारी रख सके। नीचे दी गई तालिका में पूरी जानकारी दी गई है –
| चरण | सहायता राशि | कब दी जाती है |
|---|---|---|
| पहला चरण | ₹5,000 | बेटी के जन्म पर |
| दूसरा चरण | ₹2,000 | जब बेटी एक वर्ष की हो जाती है और टीकाकरण पूरा होता है |
| तीसरा चरण | ₹3,000 | जब बेटी पहली कक्षा में प्रवेश करती है |
| चौथा चरण | ₹3,000 | जब बेटी छठी कक्षा में प्रवेश करती है |
| पाँचवाँ चरण | ₹5,000 | जब बेटी नौवीं कक्षा में प्रवेश करती है |
| छठा चरण | ₹7,000 | जब बेटी 12वीं पास कर आगे की पढ़ाई या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेती है |
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत हर पात्र बेटी को ₹25,000 तक की मदद दी जाती है। यह राशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
इस योजना के लिए आवेदन करने वाले परिवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने होते हैं
- माता-पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (उत्तर प्रदेश का)
- आय प्रमाण पत्र (₹3 लाख से कम)
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि परिवार बीपीएल श्रेणी में है तो उसका प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
अब बात करें आवेदन प्रक्रिया की यह पूरी तरह ऑनलाइन है और बेहद आसान है। आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in पर जाना होता है।
वहां “Apply Here” पर क्लिक करके नया पंजीकरण करें। फिर लॉगिन करके बेटी और परिवार की जानकारी भरें, सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
आवेदन की जांच के बाद, स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
इस योजना में आयु सीमा भी तय की गई है आवेदन तभी मान्य होगा जब बेटी की आयु 18 वर्ष से कम हो और वह अविवाहित हो। यदि बेटी पहले से विवाहित है या परिवार राज्य का निवासी नहीं है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ने लाखों परिवारों को राहत दी है। अब लोग बेटी के जन्म पर खुश होते हैं, क्योंकि सरकार उनके भविष्य की जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा उठा रही है। इससे समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ा है, और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती। पारदर्शिता, सरलता और ईमानदारी – यही इस योजना की पहचान है।
जो परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं –
https://mksy.up.gov.in
https://up.gov.in


