झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां/मैया सम्मान योजना (Mukhyamantri Maiya Samman Yojana) एक लक्षित सामाजिक सुरक्षा पहल है जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देकर उनकी जीवन-यापन क्षमता और सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जाती है। इस योजना के तहत योग्य प्रत्येक लाभार्थी को बैंक खाते में सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से नियमित राशि भेजी जाती है; शुरुआत में यह राशि ₹1,000 प्रति माह थी जिसे बाद में बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दिया गया है, ताकि महिलाओं के घरेलू खर्च और बच्चों की पढ़ाई में मदद मिल सके।
| मद | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री मैया/मंईयां सम्मान योजना (Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana) |
| लक्षित | आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं (झारखंड) |
| मासिक लाभ | ₹2,500 प्रति माह (सरकारी आदेशानुसार) |
| पात्रता आयु | सामान्यतः 18–49/50 वर्ष (राज्य निर्देश के अनुसार) |
| आवश्यक दस्तावेज | Aadhaar, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक, फोटो, अन्य प्रमाण |
| भुगतान मोड | Direct Benefit Transfer (DBT) |
| आधिकारिक पोर्टल/वेबसाइट | mmmsy.jharkhand.gov.in, jharkhand.gov.in, myscheme.gov.in |
| संपर्क/वेरिफिकेशन | जिला स्तर पर BDO/CO कार्यालय तथा पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस सेक्शन |
योजना के मुख्य लाभों में मासिक नकद अनुदान, महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सहायता, बैंकिंग संस्थाओं के साथ समन्वित DBT प्रक्रियाओं के जरिए पारदर्शिता, और स्थानीय स्तर पर महिलाओं के सर्वे/वेरिफिकेशन के बाद सीधे खाते में भुगतान शामिल हैं। सरकार समय-समय पर किस्त जारी करती है और नामांकन/वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है।
पात्रता और आयु सीमा: झारखंड सरकार ने योजना के लिए सामान्य पात्रता शर्तों में राज्य का स्थायी निवासी होना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना और महिला होना शामिल किया है। आयु सीमा सामान्य रूप से 18 से 49/50 वर्ष के बीच बताई गई है (राज्य आदेश और दस्तावेजों के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ)। वहीं, लाभार्थियों के बैंक खाते का आधार (Aadhaar) से लिंक होना तथा बैंक खाता सत्यापित होना अनिवार्य है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए वेरिफिकेशन में यदि फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो भुगतान रोकने तथा कानूनी कार्रवाई की शर्तें भी लागू हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक सामान्य दस्तावेज (प्रमाण-पत्र): 1) आधार कार्ड/आधार से लिंक मोबाइल नंबर, 2) निवास प्रमाण (राशन कार्ड/मतदाता पहचान/स्थानीय ग्राम प्रमाण पत्र), 3) बैंक पासबुक या पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें IFSC व खाता संख्या स्पष्ट हों, 4) पासपोर्ट साइज फोटो, 5) आय/वर्ग संबंधी कोई अन्य प्रमाण (यदि मांगा जाए)। यह सूची स्थानीय निर्देशों के अनुसार भिन्न हो सकती है; इसलिए आवेदन से पहले ऑफिशियल पोर्टल पर दिए गए दस्तावेज़ चेकलिस्ट को देखना महत्वपूर्ण है।
ऑनलाइन आवेदन के चरण (सीधे, सरल और स्टेप-बाय-स्टेप): 1) अपने मोबाइल/PC से आधिकारिक पोर्टल खोलें (नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक पर जाएँ)। 2) ‘New Registration’/‘Apply Now’ विकल्प चुनें और अपना मोबाइल नंबर/आधार नंबर डालकर OTP वेरिफाई करें। 3) फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण (नाम, पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, पते का विवरण), बैंक खाता विवरण (खाता संख्या, IFSC), और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। 4) निवास प्रमाण और आधार- बैंक लिंक जैसे फील्ड सत्यापित करें; यदि बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो पहले बैंक में जाकर लिंक करवा लें। 5) फॉर्म सबमिट करने के बाद जनरेट हुए एप्लिकेशन आईडी/अभ्यर्थी आईडी को सुरक्षित रखें। 6) समय-समय पर पोर्टल पर लॉग इन करके आवेदन की स्टेटस/किस्त जारी होने की जानकारी चेक करें; किसी भी त्रुटि/वेरिफिकेशन नोटिस का शीघ्र समाधान कराएँ। (नोट: कुछ जिलों में वेरिफिकेशन हेतु कैंप/फील्ड सत्यापन भी आयोजित होते हैं।)
महत्वपूर्ण नोट और सावधानियाँ: आवेदन करते समय सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी कैंप/बुलिटिन से मिली जानकारी पर भरोसा करें; अनेक तृतीय-पक्ष वेबसाइटें अपडेट/गलत जानकारियाँ दे सकती हैं। पहले से दर्ज लाभार्थियों के खातों में कई बार वेरिफिकेशन संबंधी समस्याएँ, फर्जीदाख़िलात और बैंक खाते múltiples लिंक की जाँच में अनियमितताएँ भी सामने आई हैं, इसलिए अपना दस्तावेज़ व बैंक विवरण ठीक से सत्यापित कराएँ। यदि भुगतान नहीं मिला है तो पोर्टल पर दिए गए एप्लीकेशन स्टेटस या संबंधित जिला/ब्लॉक कार्यालय से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट कर लें। सरकार समय-समय पर किस्तें जारी करती है और वेरिफिकेशन पूरी होने पर भुगतान किया जाता है।
ऑफिशियल वेबसाइट्स और उपयोगी लिंक (सरकारी स्रोत):
- मुख्यमंत्री मंईयां/मैया सम्मान पोर्टल: https://mmmsy.jharkhand.gov.in
- झारखंड सरकार (दस्तावेज/नोटिफिकेशन): https://www.jharkhand.gov.in/Home


