har ghar hariyali yojana

Har Ghar Hariyali Yojana

हरियाणा की धरती, जहां हरियाली का मतलब सिर्फ पेड़-पौधे नहीं, बल्कि एक हरे-भरे भविष्य की उम्मीद भी है। इस उम्मीद को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार ने हर घर हरियाली योजना शुरू की है, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक उत्थान का भी वादा करती है। यह योजना न केवल पेड़ लगाने की पहल है, बल्कि यह हर घर को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने का एक अनूठा प्रयास है। आइए, इस योजना के दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, आयु और आय संबंधी पात्रता को विस्तार से समझते हैं, ताकि आप भी इस हरित क्रांति का हिस्सा बन सकें।

हर घर हरियाली योजना का उद्देश्य हरियाणा के हर कोने में हरियाली फैलाना है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी, और तब से यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन चुकी है। इस योजना के तहत हर परिवार को अपने घर, खेत, या सामुदायिक स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार न केवल मुफ्त पौधे उपलब्ध करवाती है, बल्कि पेड़ों की देखभाल और उनके रखरखाव के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे पहचान पत्र की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र (PPP) भी अनिवार्य है, क्योंकि यह योजना परिवार आधारित है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपके पास बीपीएल कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए, ताकि आप आर्थिक सहायता के लिए पात्र हो सकें। पेड़ लगाने के लिए जमीन का विवरण, जैसे खसरा नंबर या जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज, भी जमा करना पड़ सकता है। अगर आप सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाना चाहते हैं, तो ग्राम पंचायत से अनुमति पत्र की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, एक बैंक खाता विवरण भी जरूरी है, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर की जाती है।

हर घर हरियाली योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है। आवेदन करने के लिए आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट haryanaforest.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको हर घर हरियाली योजना का टैब मिलेगा, जहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म उपलब्ध है। सबसे पहले, आपको यह बताना होगा कि आपके पास परिवार पहचान पत्र है या नहीं। अगर है, तो परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे वेरिफाई करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पता, और जमीन का विवरण, के साथ-साथ पेड़ों की संख्या और प्रकार भी दर्ज करना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको एक एप्लिकेशन आईडी मिलेगी, जिसके जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, तो आप आधार कार्ड की जानकारी के साथ भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा।

आवेदन के बाद, संबंधित वन विभाग के अधिकारी आपके द्वारा दी गई जानकारी और जमीन का सत्यापन करेंगे। सत्यापन पूरा होने पर आपको पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, और अगर आप पेड़ों की देखभाल के लिए पात्र हैं, तो आपको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है। अगर आपके आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसका समाधान तुरंत किया जाता है।

हर घर हरियाली योजना में पात्रता के लिए कुछ खास मापदंड तय किए गए हैं। आयु के लिहाज से, आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि यह योजना वयस्कों को जिम्मेदारी सौंपती है। हालांकि, परिवार के सभी सदस्य इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आवेदन परिवार के मुखिया या किसी वयस्क महिला के नाम पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर देती है। आय के मामले में, यह योजना विशेष रूप से बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के लिए है, जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम है। हालांकि, अगर आप इन श्रेणियों में नहीं आते, लेकिन आपके पास पेड़ लगाने के लिए उपयुक्त जमीन है, तो भी आप इस योजना के तहत पौधे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक सहायता केवल कम आय वाले परिवारों को ही दी जाती है।

हर घर हरियाली योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पेड़ों की संख्या और उनकी देखभाल पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 पेड़ लगाते हैं और उनकी नियमित देखभाल करते हैं, तो आपको प्रति पेड़ एक निश्चित राशि दी जा सकती है, जो आमतौर पर 50 से 100 रुपये प्रति पेड़ प्रतिवर्ष होती है। यह राशि पहले तीन वर्षों तक दी जाती है, क्योंकि इस दौरान पेड़ों को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। इसके अलावा, अगर आप सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण करते हैं, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से अतिरिक्त अनुदान भी मिल सकता है। यह योजना न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-मोटे रोजगार के अवसर भी पैदा करती है, जैसे नर्सरी में काम करना, पौधों की देखभाल, या वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेना।

यह योजना हरियाणा के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो न केवल उनके घरों को हरा-भरा बनाती है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती है। हर घर हरियाली योजना में भाग लेकर आप न केवल अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं। तो देर किस बात की? आज ही इस योजना के लिए आवेदन करें और हरियाणा को और अधिक हरा-भरा बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। आखिर, हर पेड़ एक नई शुरुआत है, और हर शुरुआत एक नई उम्मीद लाती है।

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